CO ने बिना आपकी बात सुने कर दिया दाखिल-खारिज? घबराएं नहीं, जानिए DCLR कोर्ट में अपील का अचूक तरीका
जमीन के मामलों में अक्सर ऐसा होता है कि कोई पट्टीदार फर्जी कागज लगाकर आपकी जमीन का दाखिल-खारिज (Mutation) अपने नाम कराने के लिए अप्लाई कर देता है। आप ब्लॉक में जाकर आपत्ति (Objection) भी दर्ज कराते हैं, लेकिन कई बार अंचलाधिकारी (CO) आपकी बात सुने बिना या आपकी आपत्ति को नजरअंदाज करके दाखिल-खारिज पास कर देते हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा धोखा हुआ है, तो चिंता मत कीजिए। कानून आपको अपनी जमीन वापस पाने का पूरा मौका देता है।
क्या होता है जब CO साहब आपकी आपत्ति को कूड़े में डाल दें?
दाखिल-खारिज के नियम के अनुसार, अगर कोई आपत्ति (Objection) आती है, तो CO को दोनों पक्षों को बुलाकर सुनवाई करनी होती है।
- नियम का उल्लंघन: अगर CO बिना आपको नोटिस भेजे या आपकी बात सुने बिना एकतरफा फैसला (Ex-parte order) दे देते हैं, तो वह आदेश पूरी तरह गैर-कानूनी माना जा सकता है।
- डरने की जरूरत नहीं: CO का आदेश कोई पत्थर की लकीर नहीं है। आप इस आदेश को उनके सीनियर अधिकारी यानी 'भूमि सुधार उप समाहर्ता' (DCLR) के पास चुनौती दे सकते हैं।
DCLR कोर्ट में अपील का ब्रह्मास्त्र (30 दिन का नियम)
CO के गलत फैसले को रद्द कराने के लिए आपको DCLR (Deputy Collector Land Reforms) के कोर्ट में अपील करनी होती है।
- 30 दिन का कड़ा नियम: जिस दिन CO ने दाखिल-खारिज स्वीकृत (Approve) किया है, उस तारीख से ठीक 30 दिनों के भीतर आपको DCLR कोर्ट में 'दाखिल-खारिज अपील वाद' (Mutation Appeal Case) दायर करना होगा।
- जरूरी कागज: इसके लिए आपको CO के उस गलत आदेश की कॉपी (Order Copy) निकालनी होगी और अपने सही कागजातों (जैसे पुराना खतियान, रसीद) के साथ DCLR ऑफिस में जमा करना होगा।
अगर 30 दिन का समय बीत गया तो क्या मेरी जमीन चली जाएगी?
बिल्कुल नहीं! बिहार सरकार के राजस्व विभाग ने आम जनता को राहत देते हुए इसका भी समाधान बताया है। अगर किसी कारणवश आप 30 दिन के अंदर अपील नहीं कर पाए हैं, तो:
- विलंब माफी याचिका (Delay Condonation Petition): आपको अपनी मुख्य अपील के साथ एक अलग से एप्लीकेशन लगाना होगा, जिसे 'विलंब माफी याचिका' कहते हैं।
- ठोस कारण बताएं: इस याचिका में आपको ईमानदारी से बताना होगा कि आपको देरी क्यों हुई (जैसे- आप बीमार थे, गांव से बाहर थे, या आपको CO के फैसले की जानकारी ही नहीं दी गई)।
- DCLR का निर्णय: DCLR आपके कारण को पढ़ेंगे। अगर आपका कारण सच्चा और सही (Merit) लगा, तो वे आपकी देरी को माफ कर देंगे और आपके केस की सुनवाई शुरू कर देंगे।
तुरंत क्या कदम उठाएं?
- बिहारभूमि पोर्टल पर जाएं और अपने प्लॉट का म्यूटेशन स्टेटस चेक करें कि CO ने क्या आर्डर पास किया है।
- ऑनलाइन ही उस आर्डर (Order Copy) को पीडीएफ (PDF) में डाउनलोड करें।
- अनुमंडल कार्यालय (Sub-division) जाकर किसी अच्छे वकील से मिलें और DCLR कोर्ट के लिए अपील ड्राफ्ट करवाएं।
- अगर 30 दिन से ज्यादा हो गए हैं, तो वकील को 'विलंब माफी याचिका' भी साथ लगाने को जरूर कहें।
अन्य उपयोगी टूल
🔔 सर्वे की कोई भी खबर न छूटने दें!
नया फॉर्म आते ही या नया नियम बनते ही सीधा अपने फोन पर नोटिफिकेशन पाएं।
📢 यह जानकारी दूसरों तक भी पहुंचाएं
अगर आपके गांव में भूमि सर्वे चल रहा है तो इस जानकारी को अपने WhatsApp ग्रुप में जरूर शेयर करें।