सावधान! जमीन के फर्जी कागज लगाए तो सीधे FIR, होगी 7 साल की जेल!
बिहार में भूमि सर्वे और दाखिल-खारिज (Mutation) के दौरान कई लोग जाली केवाला या फर्जी खतियान लगाकर दूसरों की जमीन हड़पने की कोशिश करते हैं। अगर आपके गांव या पट्टीदारी में भी कोई ऐसा कर रहा है, तो उसके लिए बुरी खबर है! बिहार सरकार (राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग) ने जाली दस्तावेजों पर रोक लगाने के लिए अब तक का सबसे सख्त कदम उठाया है।
जाली कागजात लगाने वालों पर अब अनिवार्य FIR
पहले लोग ब्लॉक में फर्जी कागज लगाकर सेटिंग कर लेते थे और पकड़े जाने पर मामला रफा-दफा हो जाता था। लेकिन अब ऐसा बिल्कुल नहीं होगा।
- सीधी पुलिस कार्रवाई: अगर ब्लॉक, अंचल कार्यालय या सर्वे कैंप में कोई भी जाली दस्तावेज (Fake Documents) पकड़ में आता है, तो अधिकारी को तुरंत पुलिस थाने में FIR दर्ज करानी होगी।
- कोई पैरवी नहीं चलेगी: सरकार का साफ निर्देश है कि फर्जीवाड़ा करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा।
फर्जीवाड़ा साबित होने पर 7 साल की जेल!
जमीन के कागजों (जैसे रसीद, वंशावली, खतियान) के साथ छेड़छाड़ करना, फोटोशॉप से नाम बदलना या जाली मुहर लगाना अब एक बेहद गंभीर अपराध माना जाएगा।
- कड़ी सजा का प्रावधान: जाली दस्तावेज देने या बनाने वालों को 7 साल तक की कड़ी जेल की सजा हो सकती है।
- दर्जन भर मुकदमे दर्ज: यह सिर्फ डराने के लिए नहीं है! सरकार ने एक्शन लेना शुरू कर दिया है और अब तक पूरे बिहार में दर्जन भर से ज्यादा जालसाजों पर मुकदमे भी दर्ज हो चुके हैं।
कोई आपकी जमीन पर जाली कागज लगाए तो क्या करें?
अगर आपको पता चलता है कि किसी दबंग या पट्टीदार ने आपकी पुश्तैनी जमीन के फर्जी कागज बनवा लिए हैं, तो डरने या लड़ने की जरूरत नहीं है। अब आप घर बैठे उसकी शिकायत कर सकते हैं।
- जन शिकायत पोर्टल: बिहार सरकार ने जमीन से जुड़ी शिकायतों के लिए एक खास ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है।
- ऑनलाइन एक्शन: आप बिहार भूमि प्लस पोर्टल (biharbhumiplus.bihar.gov.in/pg/) पर जाकर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। वहां से सीधे पटना स्तर पर कार्रवाई होगी।
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जन शिकायत पोर्टल पर अपनी शिकायत दर्ज करेंअन्य उपयोगी टूल
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