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पुराना खतियान या केवाला ऑनलाइन नहीं दिख रहा? भू-अभिलेख पोर्टल पर ऐसे मंगाएं डिजिटल कॉपी

भूमि सर्वे के समय सबसे बड़ी दिक्कत यह आ रही है कि लोगों के पुराने कागजात (जैसे खतियान, जमाबंदी या डीड) ब्लॉक के रिकॉर्ड रूम में तो पड़े हैं, लेकिन इंटरनेट पर नहीं दिख रहे। अब ऐसे कागजातों की नकल निकालने के लिए आपको अंचल कार्यालय के चक्कर काटने या किसी बाबू को पैसे देने की जरूरत नहीं है। बिहार सरकार (राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग) ने एक बेहद शानदार सुविधा शुरू की है, जिससे आप घर बैठे अपने ऑफलाइन दस्तावेजों को खोजकर ऑनलाइन अपलोड करने का 'रिक्वेस्ट' डाल सकते हैं।

यह नई सुविधा आखिर है क्या?

पहले जो कागज ऑनलाइन नहीं होते थे, उन्हें निकालने के लिए महीनों लग जाते थे। अब इस नई प्रणाली से सिस्टम पूरी तरह पारदर्शी हो गया है:

  • सीधा अनुरोध (Direct Request): अब नागरिक सीधे भू-अभिलेख पोर्टल पर जाकर उन राजस्व दस्तावेजों को स्कैन करने का अनुरोध कर सकते हैं जो फिलहाल ऑनलाइन उपलब्ध नहीं हैं।
  • अधिकारियों की जिम्मेदारी: आपके रिक्वेस्ट डालते ही, यह अंचलाधिकारी (CO) या संबंधित सक्षम प्राधिकार की जिम्मेदारी बन जाएगी कि वे रिकॉर्ड रूम से उस फाइल को निकालें और मशीन से स्कैन करें।
  • डिजिटल कॉपी की प्राप्ति: स्कैन करने के बाद अधिकारी उसे पोर्टल पर अपलोड कर देंगे, ताकि आपको उसकी एक पक्की डिजिटल प्रति (Digital Copy) मिल सके।

इस सुविधा के सबसे बड़े फायदे

इस सुविधा से आम जनता (रैयत) को सीधा लाभ पहुंचेगा और दलाली प्रथा पर लगाम लगेगी:

  • डिजिटल हस्ताक्षर (Digitally Signed): आपको जो कॉपी मिलेगी, उस पर अधिकारी के डिजिटल साइन होंगे। इसे भूमि सर्वे, कोर्ट या बैंक लोन हर जगह 100% असली माना जाएगा।
  • समय और पैसे की बचत: अब आपको बस भाड़ा खर्च करके जिला मुख्यालय या ब्लॉक नहीं जाना पड़ेगा। सारा काम घर बैठे आपके स्मार्टफोन से हो जाएगा।
  • सुरक्षित रिकॉर्ड: एक बार जब आपका कागज स्कैन होकर अपलोड हो जाएगा, तो वह जीवन भर के लिए इंटरनेट पर सुरक्षित हो जाएगा। उसके फटने या खोने का डर खत्म।

स्टेप-बाय-स्टेप: दस्तावेज के लिए ऑनलाइन अनुरोध कैसे करें?

अपने मोबाइल से ये आसान स्टेप्स फॉलो करें और अपने पुश्तैनी कागजात मंगाएं:

  1. सबसे पहले बिहार सरकार के भू-अभिलेख पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट (https://bhuabhilekh.bihar.gov.in/bhu-lekh/) पर जाएं।
  2. वहां 'Public Login' (नागरिक लॉगिन) का ऑप्शन होगा। अपना चालू मोबाइल नंबर डालकर OTP के जरिए लॉग-इन करें।
  3. लॉग-इन के बाद अपनी जमीन का विवरण (जैसे- जिला, अंचल, हल्का, मौजा) दर्ज करें और 'सर्च' करें।
  4. अगर आपका खोजा गया दस्तावेज सिस्टम में नहीं मिलता है, तो वहीं स्क्रीन पर 'दस्तावेज ऑनलाइन नहीं है, अनुरोध दर्ज करें' (Request for Document) का एक बटन दिखाई देगा।
  5. उस बटन पर क्लिक करें, अपनी जरूरी डिटेल्स भरें और फॉर्म को सबमिट (Submit) कर दें।

कुछ जरूरी बातें (ध्यान रखें)

रिक्वेस्ट डालने के बाद आपको एक पावती (Application ID) मिलेगी।

  • इस Application ID का स्क्रीनशॉट जरूर लेकर रख लें, ताकि बाद में आप अपना स्टेटस चेक कर सकें।
  • डॉक्यूमेंट खोजकर स्कैन करने में कर्मचारियों को कुछ दिनों का समय लग सकता है, इसलिए थोड़ा धैर्य रखें और पोर्टल पर अपना स्टेटस चेक करते रहें।

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