जमीन नेट पर नहीं दिख रही या रिकॉर्ड में गलती है? 'परिमार्जन प्लस' से घर बैठे करें सुधार और डिजिटलीकरण
क्या आपकी जमीन की पुरानी रसीद तो कट रही है लेकिन इंटरनेट पर (डिजिटाइज्ड जमाबंदी में) आपका नाम नहीं दिख रहा? या फिर ऑनलाइन रिकॉर्ड में आपका खाता, खेसरा या नाम गलत चढ़ गया है? अब आपको इन गलतियों को सुधारने के लिए अंचल कार्यालय (ब्लॉक) के चक्कर काटने की जरूरत नहीं है। बिहार सरकार के नए 'परिमार्जन प्लस' (Parimarjan Plus) पोर्टल से आप ये दोनों काम अपने मोबाइल या लैपटॉप से खुद कर सकते हैं।
'परिमार्जन प्लस' पर किन 2 बड़ी समस्याओं का होता है समाधान?
इस पोर्टल को मुख्य रूप से दो सबसे बड़ी गलतियों को सुधारने के लिए बनाया गया है:
- डिजिटल जमाबंदी में सुधार: अगर ऑनलाइन रिकॉर्ड में आपकी स्पेलिंग, पिता का नाम, रकबा (Area), खाता-खेसरा नंबर या लगान गलत दर्ज हो गया है, तो उसे यहाँ सुधारा जाता है।
- छूटी हुई जमाबंदी का डिजिटलीकरण: अगर आपकी जमाबंदी बहुत पुरानी है (कम्प्यूटराइजेशन से पहले की) और अभी तक इंटरनेट पर नहीं चढ़ी है, तो आप यहाँ से उसे ऑनलाइन करवा सकते हैं।
कैसे करें 'परिमार्जन प्लस' पर ऑनलाइन अप्लाई? (स्टेप-बाय-स्टेप)
अप्लाई करने से पहले अपने आधार कार्ड, पुरानी रसीद/खतियान और शपथ पत्र (Affidavit) की एक PDF बना लें। फिर ये स्टेप्स फॉलो करें:
- सबसे पहले बिहार सरकार के 'बिहारभूमि' पोर्टल (biharbhumi.bihar.gov.in) पर जाएं।
- होमपेज पर 'परिमार्जन प्लस' (Parimarjan Plus) वाले बॉक्स पर क्लिक करें।
- अगर आप पोर्टल पर नए हैं, तो पहले 'Registration' (पंजीकरण) करें। अगर आपने पहले अकाउंट बनाया है, तो अपना मोबाइल नंबर डालकर 'Login' करें।
- लॉगिन के बाद आपको स्क्रीन पर दो विकल्प दिखेंगे: (1) 'डिजिटल जमाबंदी में सुधार' और (2) 'कम्प्यूटराइजेशन हेतु छूटी हुई जमाबंदी का डिजिटलीकरण'।
- अपनी जरूरत के अनुसार सही विकल्प चुनें, फॉर्म में सही जानकारी भरें, अपना PDF अपलोड करें और सबमिट कर दें।
कर्मचारी काम न करे तो शिकायत कहाँ करें?
सरकार ने काम में पूरी पारदर्शिता रखने की कोशिश की है।
- जन शिकायत पोर्टल: अगर परिमार्जन में अप्लाई किए हुए बहुत दिन हो गए हैं और ब्लॉक से आपका काम नहीं हो रहा है, तो आप सीधे 'जन शिकायत पोर्टल' (biharbhumiplus.bihar.gov.in/pg/) पर जाकर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। यहाँ से सीधे पटना हेडक्वार्टर से एक्शन लिया जाता है।
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