बड़ी राहत! सरकार ने तय की 'परिमार्जन प्लस' की समय-सीमा, जानिए कितने दिन में सुधरेगा जमीन का कागज
जमीन की रसीद या जमाबंदी में नाम, खाता या खेसरा सुधारने के लिए लोगों को सालों तक ब्लॉक (अंचल कार्यालय) के चक्कर काटने पड़ते थे। लेकिन अब यह गुजरे जमाने की बात हो गई है! बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने 'परिमार्जन प्लस' लॉन्च किया है और अधिकारियों के लिए सख्त डेडलाइन तय कर दी है। अब अंचलाधिकारी (CO) आपकी फाइल को महीनों तक दबाकर नहीं रख सकेंगे। आइए जानते हैं कि किस काम में कितने दिन लगेंगे।
छोटी गलतियां (नाम की स्पेलिंग आदि) - अधिकतम 15 दिन
अगर आपकी जमाबंदी में कोई छोटी-मोटी टाइपिंग या लिपिकीय गलती हो गई है, तो अब इसे सुधारने में महीनों नहीं लगेंगे।
- क्या-क्या सुधरेगा: आपका नाम, पिता या पति का नाम, या पते की स्पेलिंग में हुई गलती।
- कितना समय लगेगा: ऑनलाइन आवेदन करने के बाद अधिकारियों को इसे हर हाल में 15 कार्य दिवस (Working Days) के अंदर सुधारना होगा।
तकनीकी गलतियां (खाता, खेसरा, रकबा) - अधिकतम 35 दिन
जमीन के रिकॉर्ड में नंबरों का खेल सबसे अहम होता है। अगर नंबर गलत है, तो जमीन किसी और की हो सकती है। सरकार ने इसे सुधारने के लिए भी समय तय कर दिया है।
- क्या-क्या सुधरेगा: गलत खाता नंबर, गलत खेसरा (प्लॉट) नंबर, गलत रकबा (क्षेत्रफल) या लगान (टैक्स) की राशि में गड़बड़ी।
- कितना समय लगेगा: इसके लिए आपको सही कागजात अपलोड करने होंगे और अधिकतम 35 कार्य दिवस के अंदर आपका रिकॉर्ड ऑनलाइन अपडेट कर दिया जाएगा।
जटिल और उलझे हुए मामले - अधिकतम 75 दिन
कुछ मामले ऐसे होते हैं जो काफी पुराने होते हैं या जिनमें वंशावली और पुराने केवाला (Registry) की गहरी जांच करनी पड़ती है।
- क्या-क्या सुधरेगा: खतियानी जमीन के बड़े विवाद, बंटवारे के बाद छूटे हुए नाम, या ऐसे मामले जहाँ जांच के लिए कर्मचारी को जमीन पर जाना पड़े।
- कितना समय लगेगा: ऐसे विशेष और मुश्किल मामलों में भी अधिकारियों को जांच-पड़ताल पूरी करके अधिकतम 75 कार्य दिवस के भीतर सुधार करना ही होगा। इससे ज्यादा फाइल नहीं लटकेगी।
अब आपको आगे क्या करना चाहिए?
अगर आपके जमीन के कागजात में कोई भी गलती है, तो तुरंत 'परिमार्जन प्लस' का फायदा उठाएं।
- दलालों से बचें: अब आपको किसी भी एजेंट या बिचौलिए को पैसे देने की जरूरत नहीं है।
- ऑनलाइन अप्लाई करें: बिहार सरकार के पोर्टल (biharbhumi.bihar.gov.in) पर जाएं और घर बैठे ऑनलाइन आवेदन करें।
- रिसीविंग रखें: अप्लाई करने के बाद जो पावती (Receipt/Application ID) मिले, उसे संभाल कर रखें ताकि आप अपना स्टेटस ट्रैक कर सकें।
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