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पुश्तैनी जमीन के बंटवारे का झंझट खत्म! 'पारिवारिक बंटवारा पोर्टल' से एक ही आवेदन में होगा सबका अलग-अलग दाखिल-खारिज

बिहार में जमीन के 80% झगड़े सिर्फ इसलिए होते हैं क्योंकि पुश्तैनी जमीन (दादा-परदादा की जमीन) का भाइयों के बीच सही से बंटवारा नहीं हुआ होता है। लोग आपसी बंटवारा तो कर लेते हैं, लेकिन अलग-अलग म्यूटेशन (दाखिल-खारिज) कराने के लिए उन्हें ब्लॉक के चक्कर काटने पड़ते हैं। इस बड़ी समस्या को जड़ से खत्म करने के लिए बिहार सरकार (राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग) ने 'पारिवारिक बंटवारा पोर्टल' नाम से एक नई और जबरदस्त ऑनलाइन सेवा शुरू की है।

पहले क्या होती थी परेशानी?

पहले अगर चार भाइयों को पुश्तैनी जमीन बांटनी होती थी, तो म्यूटेशन के लिए सबको अलग-अलग आवेदन करना पड़ता था।

  • ब्लॉक के चक्कर: भाइयों को कोर्ट से पंचनामा बनवाना पड़ता था और फिर कर्मचारी के पीछे-पीछे भागना पड़ता था।
  • विवाद का डर: कई बार अलग-अलग आवेदन करने में किसी एक भाई का नाम छूट जाता था, जिससे भविष्य में भारी विवाद और मुकदमा होता था।

नया 'पारिवारिक बंटवारा पोर्टल' क्या है?

बिहार सरकार ने 'बिहारभूमि' पोर्टल पर यह नई सुविधा दी है, जिससे पुश्तैनी जमीन का आपसी बंटवारा बिल्कुल पारदर्शी और झंझट-मुक्त हो गया है।

  • एक ही आवेदन में सबका काम: इस पोर्टल की सबसे बड़ी खासियत यह है कि अब परिवार के सभी सदस्यों को अलग-अलग फॉर्म नहीं भरना है।
  • सबका अलग दाखिल-खारिज: परिवार के सभी सदस्य मिलकर 'एक ही आवेदन' (Single Application) करेंगे और उसी एक फॉर्म से सभी भाइयों/हिस्सेदारों का अलग-अलग म्यूटेशन (दाखिल-खारिज) हो जाएगा।

इस नई सेवा के 3 सबसे बड़े फायदे

अगर आपकी जमीन अभी भी जॉइंट (संयुक्त) है, तो सर्वे से पहले इस सुविधा का लाभ जरूर उठाएं:

  • अलग-अलग जमाबंदी: बंटवारा होते ही सबका अपना-अपना अलग खाता और जमाबंदी नंबर (Record of Rights) बन जाएगा।
  • खुद की रसीद: हर भाई अपनी जमीन की लगान रसीद अब अपने खुद के नाम से काट सकेगा।
  • लोन और योजनाओं का लाभ: अलग जमाबंदी होने से आप आसानी से अपनी जमीन पर बैंक लोन, LPC या 'पीएम किसान योजना' का लाभ ले सकेंगे।

ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?

इसके लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है:

  1. सभी हिस्सेदारों की सहमति से एक 'आपसी बंटवारा कागज' (सहमति पत्र / पंचनामा) तैयार कर लें, जिसमें सबका साइन हो।
  2. बिहार सरकार के 'बिहारभूमि' पोर्टल (biharbhumi.bihar.gov.in) पर जाएं।
  3. वहां जाकर म्यूटेशन वाले सेक्शन में नए 'पारिवारिक बंटवारा' लिंक पर क्लिक करें।
  4. सभी सदस्यों की जानकारी और जमीन का हिस्सा दर्ज करें, अपना बंटवारा कागज अपलोड करें और फॉर्म सबमिट कर दें।

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