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'दाखिल-खारिज' (Mutation) आखिर क्या होता है? जमीन खरीदने के बाद यह क्यों है सबसे जरूरी काम, आसान भाषा में समझें!

अक्सर लोग जमीन की रजिस्ट्री (केवाला) करवा कर चैन से बैठ जाते हैं और सोचते हैं कि अब वे उस जमीन के पक्के मालिक बन गए हैं। यह उनकी सबसे बड़ी भूल होती है! जब तक आप उस जमीन का 'दाखिल-खारिज' (Mutation) नहीं करवाते, सरकारी रिकॉर्ड में वह जमीन पुराने मालिक की ही रहती है। आइए, बिहार सरकार के नियमों के अनुसार बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं कि दाखिल-खारिज क्या है और यह क्यों जरूरी है।

दाखिल-खारिज (Mutation) क्या है?

दाखिल-खारिज एक कानूनी प्रक्रिया है जिसके जरिए सरकार के पक्के रिकॉर्ड (जमाबंदी पंजी) में जमीन के मालिक का नाम बदला जाता है।

  • खारिज (हटाना): जमीन बेचने वाले पुराने मालिक का नाम सरकारी रजिस्टर से काटा (खारिज किया) जाता है।
  • दाखिल (जोड़ना): जमीन खरीदने वाले नए मालिक (यानी आपका) नाम उस रजिस्टर में दर्ज (दाखिल) किया जाता है।

यह प्रक्रिया कब-कब करानी पड़ती है?

जमीन का मालिकाना हक (Ownership) जब भी बदलता है, तो दाखिल-खारिज कराना अनिवार्य होता है, जैसे:

  • जब आप कोई नई जमीन, घर या फ्लैट खरीदते या बेचते हैं।
  • जब भाइयों के बीच पुश्तैनी जमीन का बंटवारा (Partition) होता है।
  • जब कोई व्यक्ति अपनी जमीन किसी को दान (Gift Deed) में देता है।
  • पिता या दादा की मृत्यु के बाद जमीन को वारिसों (बेटों/बेटियों) के नाम पर ट्रांसफर करते समय।

दाखिल-खारिज न कराने के 3 सबसे बड़े नुकसान

अगर आपने रजिस्ट्री के बाद दाखिल-खारिज नहीं कराया, तो आप बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हैं:

  • फ्रॉड का डर: सरकारी रिकॉर्ड में नाम पुराने मालिक का ही दिखेगा, जिससे वह धोखे से उस जमीन को किसी और को भी बेच सकता है।
  • रसीद नहीं कटेगी: आपके नाम से जमीन की लगान रसीद (Tax Receipt) नहीं कटेगी, और रसीद के बिना आपका मालिकाना हक अधूरा है।
  • लोन और योजनाओं से वंचित: आप उस जमीन पर न तो बैंक से लोन (LPC) ले पाएंगे और न ही पीएम किसान सम्मान निधि या फसल बीमा का लाभ मिलेगा।

घर बैठे दाखिल-खारिज के लिए आवेदन कैसे करें?

अब आपको ब्लॉक या कर्मचारी के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। आप इसे सीधे अपने मोबाइल या कंप्यूटर से कर सकते हैं:

  1. रजिस्ट्री के कागज (केवाला) की एक साफ PDF बना लें।
  2. बिहार सरकार के 'बिहारभूमि' पोर्टल (biharbhumi.bihar.gov.in) पर जाएं।
  3. होमपेज पर 'ऑनलाइन दाखिल खारिज आवेदन करें' वाले विकल्प पर क्लिक करें।
  4. अपनी डिटेल्स भरें, डीड (Deed) का विवरण डालें, अपना पीडीएफ अपलोड करें और फॉर्म सबमिट कर दें।

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